फर्जी हस्ताक्षर से धोखाधड़ी कर भूमि हड़पने के मामले में हेण्डराईटिंग एक्सपर्ट के बयान दर्ज


भोपाल
। कृषि भूमि को बटिया पर लेने वाले बटियादार गुलाब सिंह बंजारा द्वारा ग्राम गोपीसुर सतकुण्डा जिला रायसेन स्थित कृषि भूमि को हड़पने के लिए भूमि स्वामी की मौत के बाद धोखाधड़ी कर उनके एवं उनके पुत्र के फर्जी हस्ताक्षर कर जाली एवं फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर भूमि स्वामी की विधवा पर कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराए जाने के लिए डराने, धमकाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अग्निनेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत में खालिद हफीज एडवोकेट ने हेण्डराईटिंग एक्सपर्ट के बयान दर्ज कराए।  हेण्डराईटिंग एक्सपर्ट ने बताया कि उन्हें परिवादिनी बिलकीस खान ने एग्रीमेंट की कापी देकर उस पर उनके पति एवं पुत्र के हस्ताक्षर की  जांच कर उसकी रिपोर्ट देने की मांग की थी। हेण्डराईटिंग एक्सपर्ट ने अपने बयान में बताया कि मैंने  जांच में पाया कि एग्रीमेंट पर दोनों ही व्यक्तियों के हस्ताक्षर उनके स्वीकृत हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं अर्थत जाली एवं फर्जी पाए गए हैं। पूर्व पेशी तारीख को श्रीमती बिलकीस खान उनके बेटे मरवान महमूद खान और स्वतंत्र गवाह मुखतार अहमद खान ने अदालत में अपने बयान दर्ज कराए थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट  ने अगली पेशी तारीख 17 फरवरी को आरोपी गुलाब सिंह बंजारा ,नैनी बाई, दीवान सिंह, जीवन सिंह और राजकुमारी को नोटिस जारी कर अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। 

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